ओडिशा

ओडिशा कंज्यूमर कोर्ट ने शॉपिंग मॉल को कैरी बैग के लिए चार्ज करने के लिए 25K रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

Ritisha Jaiswal
4 Nov 2022 2:39 PM GMT
ओडिशा कंज्यूमर कोर्ट ने शॉपिंग मॉल को कैरी बैग के लिए चार्ज करने के लिए 25K रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया
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ओडिशा की एक उपभोक्ता अदालत ने कटक स्थित एक शॉपिंग मॉल को एक कैरी बैग के लिए छह रुपये चार्ज करने के लिए एक उपभोक्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है।


ओडिशा की एक उपभोक्ता अदालत ने कटक स्थित एक शॉपिंग मॉल को एक कैरी बैग के लिए छह रुपये चार्ज करने के लिए एक उपभोक्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है।

पद्मलोचन राउत की ओर से दायर एक याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कटक ने यह आदेश जारी किया है.

अदालत ने शॉपिंग मॉल के अधिकारियों को उपभोक्ता को उसकी मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 15,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

शिकायत के अनुसार, राउत ने 28 दिसंबर, 2020 को शॉपिंग मॉल से 249 रुपये की एक टी-शर्ट खरीदी थी। कैश काउंटर पर भुगतान करते समय, उनसे कैरी बैग की आवश्यकता के बारे में पूछा गया, और कर्मचारियों ने उसे 6 रुपये के शुल्क पर एक कैरी बैग प्रदान किया।

राउत ने कहा कि उन्हें न तो कैरी बैग के अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित किया गया और न ही बैग में या मॉल के अंदर कैरी बैग की कीमत के बारे में कुछ भी उल्लेख किया गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, "मैंने राज्य आयोग से जुड़े परामर्श केंद्र में शिकायत दर्ज कराई थी। काउंसलर बी.के सिन्हा ने तुरंत मेरी शिकायतों को स्वीकार किया और नोटिस जारी किया। .

इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया, जिसने उनके पक्ष में आदेश जारी किया।

कोर्ट ने शॉपिंग मॉल के अधिकारियों को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि जारी करने का निर्देश दिया है।


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