ओडिशा

खंडगिरि ट्रिपल मर्डर केस में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा

Ritisha Jaiswal
16 Feb 2024 4:26 PM GMT
खंडगिरि ट्रिपल मर्डर केस में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा
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खंडगिरि ट्रिपल मर्डर केस
भुवनेश्वर: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट, भुवनेश्वर ने शुक्रवार को 2014 में खंडगिरि इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड के लिए स्नेहा शौखर सामल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने स्नेहा शौखर सामल को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास (आरआई) और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने और डिफ़ॉल्ट रूप से 1 वर्ष के लिए आरआई भुगतने का दोषी ठहराया है।
इसके अलावा समल को धारा 307/450 आईपीसी के तहत 7 साल के लिए आरआई से गुजरने और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का दोषी ठहराया गया है, अन्यथा 6 महीने के लिए आरआई से गुजरना होगा।
14 अक्टूबर 2014 को सुबह लगभग 7:30 बजे, जब मुखबिर अपने बेटे को खंडगिरि चौराहे पर छोड़कर कोलाथिया की ओर जा रहा था, तो उसने अपने चचेरे भाई डॉ. अतुल्य चौधरी के घर के सामने खून से लथपथ एक महिला को "मैरिडेला" कहकर रोते हुए देखा। मेहर.
जब वह घर के पास गया तो देखा कि डॉ. अतुल्य च मेहर, केयरटेकर प्रशांत च बेहरा और मीनू बेहरा के खून से सने शव डॉ अतुल्य च मेहर के घर के सामने के आंगन में पड़े हुए हैं। डॉ. अतुल्य च मेहर की मां और पत्नी ने भी उन्हें बताया कि, पैंट और शर्ट पहने एक व्यक्ति ने तीन लोगों को चाकू मारा था और सुलभा सौचल्या की ओर चला गया था। वह तुरंत उस तरफ बढ़े और स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की।
आरोपी खून से सना चाकू निकाल लाया और उसे दिखाते हुए विरोध किया।
काफी मशक्कत के बाद वे आरोपी को पकड़ सके। पूछने पर आरोपी ने अपना नाम स्नेहा शौखर सामल बताया और तीन लोगों की हत्या करने की बात कबूल की। इसी बीच कंट्रोल रूम से सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और समल को हिरासत में ले लिया।
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