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मयूरभंज की एक अदालत ने मंगलवार को एक 30 वर्षीय व्यक्ति को एक विकलांग महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास (RI) की सजा सुनाई। दोषी की पहचान बिसोई थाना क्षेत्र के मनिचा गांव के हेकुलु ढाल के रूप में हुई है। सरकारी वकील पंकज दास ने कहा कि 20 अप्रैल, 2020 को मूक-बधिर महिला शौच के लिए गई थी तभी ढाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
घर लौटने के बाद, पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने उसी दिन बिसोई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने ढल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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