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मेघालय सीईओ कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अगले 27 फरवरी को होने वाले मतदान के दौरान मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर और मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन ले जाना और उनका उपयोग करना।
केवल सुरक्षा कर्मियों, मतदान अधिकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों को ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है, जिसे उन्हें साइलेंट मोड में रखना होगा।
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