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नोंगस्टोइन के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की की हत्या से संबंधित एक मामले में ब्लैंसियस नोंगसीज को दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास और 30 साल की समवर्ती जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत 50,000 रुपये और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और ऐसा नहीं करने पर उसे छह महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
हत्या पश्चिम खासी हिल्स के उमर उमियाप गांव में हुई थी, जिसके बाद नोंगस्टोइन पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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