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वाराणसी: सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर विचार करने के लिए बैठक करें कि क्या वाराणसी की प्रसिद्ध ज्ञानवापी मस्जिद में माताचार वजू (हाथ धोने) के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्थीवाल की पीठ ने सोमवार को अंजुमन इंटरजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुस्लिमों के लिए रमजान के पवित्र महीने के उपलक्ष्य में ज्ञानवापी मस्जिद में 'वजू' करने की अनुमति मांगी गई थी। वाराणसी के जिलाधिकारी को बैठक कर यह देखने का निर्देश दिया कि व्यवस्था की जा सकती है या नहीं।
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Teja
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