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महाराष्ट्र
शिवसेना विवाद का नहीं निकला हल, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात...
Teja
17 Feb 2023 2:50 PM GMT
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं से निपटने की विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों पर 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए तत्काल सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसे में शिवसेना को लेकर जारी सियासी लड़ाई का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कोर्ट में उद्धव गुट ने मांग की है कि महाराष्ट्र के विधायकों को अयोग्य करने के मामले में 2016 के नबाम रेबिया केस को आधार बनाकर फैसला ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नबाम रेबिया के फैसले को सात-न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, यह केवल महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही अब तय किया जा सकता है। इसकी सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी।
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