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महाराष्ट्र
मोहन डेलकर आत्महत्या मामला: उच्च न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की
Rani Sahu
8 Sep 2022 1:17 PM GMT
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मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सांसद मोहन डेलकर (MP Mohan Delkar Suicide Case) को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल (Praful Khoda Patel) सहित सभी नौ आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। मुंबई पुलिस ने मार्च 2021 में पटेल और आठ अन्य के खिलाफ डेलकर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने और आपराधिक धमकी देने के लिए मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि दादरा एवं नागर हवेली (DNH) से सात बार सांसद रहे 58 वर्षीय डेलकर 22 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित एक होटल के एक कमरे में मृत पाए गए थे। नौ आरोपियों ने पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख कर प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। आरोपियों ने दावा किया था कि उन्हें मामले में फंसाया गया है।
न्यायमूर्ति पी. बी. वारले और न्यायमूर्ति एस. डी. कुलकर्णी की खंडपीठ ने याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्राथमिकी रद्द करने के वास्ते यह उपयुक्त मामला है। डेलकर के परिवार के सदस्यों के मरीन ड्राइव पुलिस थाने जाकर डेलकर के बेटे अभिनव की ओर से एक शिकायत दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप समेत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नौ मार्च, 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
Rani Sahu
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