महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: शिवसेना गुटों की याचिकाओं पर 14 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Shiddhant Shriwas
10 Jan 2023 7:57 AM GMT
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: शिवसेना गुटों की याचिकाओं पर 14 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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महाराष्ट्र राजनीतिक संकट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंद्वी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 14 फरवरी को स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, 'हम इस पर 14 फरवरी को सुनवाई करेंगे।'
शुरुआत में, ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि पिछली सुनवाई में उन्होंने संकेत दिया था कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ की आवश्यकता पर बहस करना चाहते हैं।
शीर्ष अदालत पहले इस पर दलीलें सुनेगी कि मामले की सुनवाई सात न्यायाधीशों की पीठ कर रही है या पांच न्यायाधीशों की पीठ।
सुनवाई की आखिरी तारीख पर सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने पर जिरह करेंगे। सिब्बल ने नबाम रेबिया मामले में पांच जजों की बेंच के फैसले को सात जजों की बेंच को रेफर करने की मांग की।
13 जुलाई, 2016 को, नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते, जब उनके निष्कासन की मांग वाला एक प्रस्ताव लंबित है।
इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह ने शीर्ष अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार चल रही है।
अगस्त में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया था।
इसने कहा था कि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट में शामिल कुछ मुद्दों पर विचार के लिए एक बड़ी संवैधानिक पीठ की आवश्यकता हो सकती है।
इसने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने को भी कहा था।
शिवसेना के दोनों धड़ों द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।
ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले और स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने पोल पैनल से संपर्क करने वाले शिंदे समूह को यह दावा करते हुए चुनौती दी कि वे 'असली' शिवसेना हैं।
उन्होंने नवनियुक्त महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी जिसमें एकनाथ शिंदे समूह के व्हिप को शिवसेना के व्हिप के रूप में मान्यता दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि नवनियुक्त अध्यक्ष के पास शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं।
ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा से नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों को निलंबित करने की याचिका दायर की थी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिका लंबित है।
शिंदे समूह ने डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 बागी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिस के साथ-साथ शिव सेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी, वह भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
शीर्ष अदालत ने 29 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में 30 जून को शक्ति परीक्षण को हरी झंडी दे दी थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 30 जून को बेंच ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ प्रभु की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और बाद में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
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