महाराष्ट्र

गोदरेज एंड बॉयस ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया

Admin4
10 Nov 2022 10:02 AM GMT
गोदरेज एंड बॉयस ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया
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मुंबई। गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई स्थित उसकी भूमि के अधिग्रहण की जो कार्रवाई शुरू की है वह अवैध तथा गैरकानूनी है.
कंपनी ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा उस पर लगाए उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि कंपनी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बेवजह अवरोध खड़े कर रही है जिससे परियोजना में विलंब हो रहा है. उसने कहा कि 264 करोड़ रुपये की जो अंतिम क्षतिपूर्ति राशि दी गई है वह तो भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रस्तावित 572 करोड़ रुपये का महज एक हिस्सा है जिसकी कंपनी को आरंभिक तौर पर पेशकश की गई थी.
कंपनी की याचिका के जवाब में सरकार और एनएचएसआरसीएल ने जो हलफनामे दायर किए उसके जवाब में कंपनी ने बृहस्पतिवार को हलफनामा दायर किया. कंपनी ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार के 15 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है जो बुलेट ट्रेन परियोजना की खातिर भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुआवजा देने से संबंधित है. उपनगर विखरोली में गोदरेज एंड बॉयस की भूमि के अधिग्रहण को लेकर कंपनी तथा सरकार के बीच 2019 से कानूनी लड़ाई छिड़ी हुई है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए टाल दी है.
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