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महाराष्ट्र
दिल्ली HC ने 'धनुष और तीर' के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के ECI के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी
Deepa Sahu
15 Nov 2022 12:28 PM GMT
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी, जिसमें शिवसेना पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से शिवसेना के दो गुटों के बीच विवाद पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा है
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यह शिवसेना के दोनों गुटों और आम जनता दोनों के हित में होगा कि शिवसेना के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह और नाम के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की कार्यवाही जल्द पूरी हो। इसने पोल पैनल से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा।
अदालत ने कहा, "मौजूदा याचिका खारिज की जाती है।"
Deepa Sahu
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