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महाराष्ट्र
बुलढाणा बस दुर्घटना: दुर्घटना के 9 घंटे बाद जारी किया गया पीयूसी प्रमाणपत्र
Deepa Sahu
4 July 2023 5:45 PM GMT
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मुंबई: बुलढाणा दुर्घटना में शामिल बस के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र दुर्घटना के नौ घंटे बाद अवैध रूप से जारी किया गया था। 1 जुलाई को सुबह 1.30 बजे समृद्धि महामार्ग पर चलते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन यवतमाल स्थित पीयूसी केंद्र द्वारा पीयूसी प्रमाणपत्र सुबह 10.37 बजे जारी किया गया। आरटीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि बस मालिक ने बीमा दावे की अस्वीकृति से बचने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास किया होगा।
आरटीओ अधिकारियों ने पीयूसी सेंटर के साथ-साथ बस मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, पंजीकरण संख्या MH29 BE1819 वाली बस के लिए PUC प्रमाणपत्र 1 जुलाई को सुबह 10.37 बजे जारी किया गया था। हालांकि, रात करीब 1.30 बजे ही गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस पर भी पाई जा सकती है, जिससे इसकी प्रामाणिकता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।
दोषी पाए जाने पर विभाग पीयूसी सेंटर के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगा
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने मंगलवार को कहा कि दोषी पाए जाने पर विभाग प्रमाण पत्र जारी करने वाले पीयूसी केंद्र के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगा।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, बस के लिए पिछला पीयूसी प्रमाणपत्र 10 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया था। यवतमाल स्थित पीयूसी केंद्र ने कोड संख्या MH0290041 के साथ एक नया प्रमाणपत्र जारी किया, जो 30 जून, 2024 तक वैध था।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत, प्रत्येक वाहन मालिक के पास निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। कई साल पहले सरकार ने पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर दिया था। इसने पीयूसी केंद्रों के लिए वाहन की नंबर प्लेट की लाइव तस्वीर खींचना अनिवार्य कर दिया।
Deepa Sahu
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