महाराष्ट्र

उल्हासनगर में नशे की हालत में एक युवक ने तोड़ी दही हांडी, कोर्ट में पहुंचा मामला

Rani Sahu
21 Aug 2022 3:23 PM GMT
उल्हासनगर में नशे की हालत में एक युवक ने तोड़ी दही हांडी, कोर्ट में पहुंचा मामला
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उल्हासनगर में नशे की हालत में एक युवक ने तोड़ी दही हांडी
उल्हासनगर : उल्हासनगर के कैंप पांच के नेताजी चौक में जय भवानी मित्र मंडल (Jai Bhavani Mitra Mandal) द्वारा लगाई गई दही हांडी (Dahi Handi) को एक शराबी युवक (Drunken Youth) द्वारा रस्सी से लटककर तोड़ दिया था, देर रात हुई इस थ्रिलर के बाद पुलिस ने भोला वाघमारे को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया तो आरोपी भोला वाघमारे के वकील ने अदालत की सुनवाई में मांग की कि उनके मुव्वकील ने हांडी फोड़ी है इसलिए हांडी के आयोजकों द्वारा रखी गई इनाम की 55 हजार रुपए की राशि उनके मुव्वकील को ही मिलनी चाहिए जो उसका अधिकार है। इस मांग से जज भी हैरान हुए, दोनों पक्षकारों की सुनने के बाद न्यायधीश ने आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी के वकील ने कहा है कि अगली सुनवाई में इनामी राशि पर फिर बहस की जाएगी।
शराब पीने का मामला दर्ज
गौरतलब है कि शुक्रवार को दिन भर कई गोविंदा पथक ने सलामी देकर हांडी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसने शराब का सेवन किया था। जैसे ही वह चिल्ला रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शराब पीने के आरोप में मामला दर्ज किया। शनिवार को जब भोला को कोर्ट में पेश किया गया तो इस पर चर्चा हुई कि क्या उन्हें जमानत दी जाए। इस दौरान अधिवक्ता सुमित गेमनानी ने आरोपी भोला वाघमारे की अदालत में पैरवी की।
हांडी तोड़ने वाला इनाम का हकदार
एडवोकेट गेमनानी ने कहा कि हमने कोर्ट में मांग की है कि आरोपी को ही 55,555 रुपए दिए जाए। आरोपी के वकील की इस मांग से जज भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि उनके मुव्वकील ने दही हांडी तोड़ी है। इसलिए गेमनानी ने कहा कि अनुबंध के अनुसार हांडी तोड़ने वाला इनाम का हकदार है। हांडी को कैसे तोड़ा जाए, इस बारे में आयोजकों ने कोई नियम नहीं बताया था। इसलिए गेमनानी ने यह भी दावा किया कि हांडी तोड़ने वाले को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
Rani Sahu

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