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महाराष्ट्र
पाक में गुटखा फैक्ट्री लगाने में दाऊद की मदद करने वाले तीन लोगों को 10 साल की सजा
Rani Sahu
10 Jan 2023 3:31 PM GMT
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नई दिल्ली,(आईएएनएस)| मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने अंडरवल्र्ड और गुटखा निर्माताओं के बीच सांठगांठ से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में गुटखा फैक्ट्री स्थापित करना चाहता था और उन्होंने इस मामले में उसकी मदद की। अदालत ने जमीरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फारूक मंसूरी और जेएम जोशी को जेल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर 9 फरवरी, 2005 को मामला दर्ज किया था और सर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
आरोप लगाया गया था कि फरवरी-मई 2002 के दौरान अंसारी और इब्राहिम ने एक व्यवसायी और उसके सहयोगी को जान से मारने की धमकी दी थी और उन्हें राजेश पंचारिया से 2.64 लाख रुपये की पांच गुटका पाउच पैकेजिंग मशीन खरीदने के लिए मजबूर किया और उन्हें दुबई में अपने सहयोगी फारूक अहमद मंसूरी के माध्यम से कराची, पाकिस्तान में अनीस इब्राहिम के पास भेज दिया।
मामला सीआईडी, मुंबई पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच के बाद मुंबई पुलिस ने 24 जनवरी 2005 को चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने गहन जांच की। पता चला कि दो और आरोपी जे एम जोशी और आर एन धारीवाल दाऊद इब्राहिम के साथ सांठगांठ में थे। धारीवाल ने जोशी के साथ लंबे समय से चल रहे वित्तीय विवाद को निपटाने के लिए दाऊद के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। समझौते के अनुसार जोशी को धारीवाल से 20 करोड़ रुपये मिलने थे और इसके बदले जोशी को हैदराबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में एक गुटखा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने में दाऊद को सभी सहायता (वित्तीय/तकनीकी/परिचालन) प्रदान करनी थी।
आरोपियों ने भारत में जोशी के एक कर्मचारी का भी अपहरण कर लिया था और उसे हैदराबाद, सिंध प्रांत ले गए थे और जोशी द्वारा दाऊद के लिए पाकिस्तान में गुटका फैक्ट्री (स्थापित/वित्तपोषित/संचालित) में तीन साल के लिए जबरन काम कराया था। धारीवाल अब्दुल हामिद अंतुले (दाऊद के बहनोई) और सलीम मोहम्मद गौस शेख के स्वामित्व वाली दुबई स्थित एक कंपनी को गुटखा की आपूर्ति करके दाऊद के संगठित अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। 1996 से 2001 की अवधि के दौरान, धारीवाल ने अपनी कंपनी को 46.1 करोड़ रुपये के गुटखा की आपूर्ति की, जिससे दाऊद के संगठित अपराध सिंडिकेट को फायदा हुआ।
जांच के बाद, सीबीआई ने 2016 में नौ आरोपियों - जमीरुद्दीन अंसारी, राजेश पंचारिया, अनीस इब्राहिम कास्कर (फरार), फारूक मंसूरी, जेएम जोशी, आरएम धारीवाल, दाऊद इब्राहिम कास्कर, अब्दुल हमीद अंतुले (फरार) और सलीम मोहम्मद गौस शेख (फरार) के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में शामिल नौ आरोपियों में से चार फरार हैं।
मुकदमे के दौरान धारीवाल की मृत्यु हो गई, इस प्रकार उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही समाप्त हो गई। पंचारिया को पहले ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इसके अलावा, दो पीड़ितों को क्रमश: 2.64 लाख रुपये और 1.32 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।
--आईएएनएस
Rani Sahu
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