मध्य प्रदेश

महिला ने पति पर लगाया महिलाओं की तरह सजने संवरने का आरोप, जानें पूरा मामला

Rani Sahu
17 Jun 2022 2:02 PM GMT
महिला ने पति पर लगाया महिलाओं की तरह सजने संवरने का आरोप, जानें पूरा मामला
x
महिला ने पति पर लगाया महिलाओं की तरह सजने संवरने का आरोप

इंदौर। इंदौर में एक महिला ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कोर्ट याचिका लगाई है. महिला ने अपने पति पर महिलाओं की तरह सजने संवरने और शादी के 2 साल बाद भी रिलेशन बनाने के लिए तैयार न होने के आरोप लगाए हैं. अपने आरोपों के संबंध में महिला ने कोर्ट में सबूत भी पेश किए. खास बात यह है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी. अब महिला ने पति पर आरोप लगाते कोर्ट में याचिका लगाई जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला के पति को उसे 30 हजार रुपए प्रतिमाह हर्जाना देने का आदेश दिया है.

बिंदी, हेयरबैंड और कानों में बाली, लिपिस्टिक लगाता है पति: पीड़िता ने पुलिस को भी पति के बारे में बताया था. उसने पुलिस में इस बात की शिकायत की थी कि उसका पति शादी के बाद से हमेशा दूर दूर रहता था. शादी के बाद कभी भी उसने रिलेशन नहीं बनाए जब भी रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है तो वह अलग कमरे में जाकर सो जाता था. इस दौरान पीड़िता को पति पर शंका हुई और वह पति पर लगातार नजर बनाए रखने लगी. इसी दौरान पीड़िता को यह जानकारी लगी कि उसका पति शाम होते ही महिलाओं की तरह श्रृंगार करने लगता है. जिस तरह से महिलाएं बालों पर हेयर बैंड, कान में बाली और माथे पर बिंदिया लगाने के साथ ही होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजती सँवरती है उसी तरह से पीड़िता का पति भी ऐसी ही हरकत करता था. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की जाती थी. ज्यादा विरोध करने पर पति पीड़िता को इंदौर में छोड़ गया.
जब पुणे शिफ्ट हुआ परिवार तब हुआ खुलासा: इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर से हुई थी.शादी के बाद दिलेश्वर अपनी पत्नी को पुणे में ले गया. कुछ दिनों बाद उसका पूरा परिवार पुणे ही शिफ्ट हो गया. पुणे में लगातार पति दिलेश्वर, सास और ननद पीड़िता पर ताने कसते रहते थे. विरोध करने पर पति पीड़िता को इंदौर छोड़ गया था. तब से उसे कभी लेने नहीं आया. इंदौर आकर महिला ने पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में कर दी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति सास और ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल पहुंचा दिया. पीडिता ने मामले की शिकायत महिला बाल विकास विभाग को भी की और हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. पूरे मामले में कोर्ट ने महिला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पति को तीस हजार रुपये प्रतिमाह पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश 5 मार्च 2021 से दिए जाने को कहा है.
दोनों ने अप्रैल 2018 में की थी लव मैरिज:
इंदौर के लसूडिया, महालक्ष्मी नगर निवासी 26 साल की पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को इंदौर के ही महालक्ष्मी नगर में रहने वाले 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर से हुई थी. इससे पहले दोनों के बीच 2 साल तक अफेयर भी चला था, दोनों अलग जाति से थे. शादी के कुछ समय बाद ही पीड़िता को पति सहित सास, ननद ताने देने लगे. जिसके बाद पीड़िता ने सभी के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवा दिया. जिसमें पति को जेल भी जाना पड़ा था.

Rani Sahu

Rani Sahu

    Next Story