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बिना एनओसी के रजिस्ट्री पर रोक को निबंधन विभाग मानने को तैयार नहीं हुआ
शहर की 297 कालोनियों में बगैर नगर निगम की एनओसी के भूखंड, मकान की रजिस्ट्री नहीं करने की कोशिश पर पंजीयन विभाग नेे पानी फेर दिया है। विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेेश में रजिस्ट्रीकरण नियमों के तहत ही रजिस्ट्री होती है। उसमें एनओसी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए 297 काॅलोनियों में पहले की तरह रजिस्ट्री जारी रहेगी।
नगर निगम ने 297 काॅलोनियों में बगैर एनओसी के रजिस्ट्री नहीं करने के लिए वरिष्ठ पंजीयक को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि संबंधित कालोनियों में भूमि, भूखंड, भवन संबंधित किसी भी तरह के व्यवहार यानी क्रय-विक्रय या क्रय-विक्रय के अनुबंध बगैर निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रभावित नहीं रहेंगे। इन काॅलोनियों की सूची भी विभाग को दी गई थी। निगम को आशंका है कि इसका फायदा उठाकर कालोनाइजर इन अवैध कालोनियों में खुली भूमि का विक्रय कर सकते है।
इसे रोकने के उद्देश्य से ही रजिस्ट्री के लिए निगम की एनओसी की अनिवार्यता लागू करने की कवायद की जा रही थी, लेकिन वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार ने कहा कि हमनेे नगर निगम अफसरों को स्पष्ट करा दिया है कि रजिस्ट्री राजस्व से जुड़ा मामला है। पक्षकारों से अनापत्ति पत्र मांगने का अधिकार उप पंजीयक को नहीं है।
रजिस्ट्री शासन के नियमों के हिसाब से ही हो सकती है। अलग से कोई शर्त हम नहीं जोड़ सकते है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही निगम सीमा में शामिल शहर की 100 कालोनियों को नियमित किया गया था। इसके अलावा भी कई अवैध कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया जारी है। उन काॅॅलोनियों में निगम की एनओसी के बगैर रजिस्ट्री नहीं करने के लिए पंजीयन विभाग को कहा गया था।