मध्य प्रदेश

गांजे के साथ धराए आरोपियों को सजा और अर्थदंड

Shantanu Roy
30 July 2022 12:20 PM GMT
गांजे के साथ धराए आरोपियों को सजा और अर्थदंड
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इंदौर। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने डेढ़ क्विंटल गांजा रखने के आरोप में 5 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाते उन्हे अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला 16 जनवरी 2019 का है जब नारकोटिक्स विभाग नें आरोपी पवन पिता महेश धीमान अजीत पिता महेश बोरासी निवासी बड़ी ग्वालटोली को 145 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सरला पति महेश बोरासी , मोहन पिता गुलाब सिंह और जय सिंह पिता दिल्या के नाम बताए थे जिसके बाद आरोपियों से 3 किलो तथा 4 किलो गांजा और जब्त किया था। आरोपी पवन और अजीत को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पंकज यादव ने सुनवाई करते हुए 10 वर्ष का कारावास और एक–एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया वहीं आरोपी सरला पति महेश, मोहन पिता गुलाब सिंह व जय सिंह पिता दिल्या को तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम दांगी द्वारा की गई।

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