मध्य प्रदेश

MP High Court : जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत तालाब में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

Rani Sahu
5 Aug 2022 8:20 AM GMT
MP High Court : जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत तालाब में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त
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जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत तालाब में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर। प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व आय देने वाली जबलपुर की गांधी ग्राम पंचायत स्थित तालाब अतिक्रमण की चपेट में है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस मामले में याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

प्रकाशित खबर को जनहित याचिका माना : तालाब पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अखबार में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी : याचिका में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कलेक्टर जबलपुर, सीईओ जिला पंचायत,जनपद पंचायत सिहोरा, तहसीलदार सिहोरा तथा सचिव ग्राम पंचायत गांधीग्राम को अनावेदक बनाया गया था. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की है. सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता जान्हवी पंडित उपस्थित हुईं.

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