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मध्य प्रदेश
बेटी का रेप करने वाले दोषी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा
Ritisha Jaiswal
10 July 2022 2:13 PM GMT
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बेटी का रेप करने वाले दोषी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है
बेटी का रेप करने वाले दोषी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष सत्र न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित किया है। ऐसे व्यक्ति सहानुभूति का पात्र नहीं है। उसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। यह अनैतिक आचरण की पराकाष्ठा है। इसे देखते हुए आरोपित को अधिकतम दंड देने की जरूरत है
बता दें कि 13 जून 2018 को पीड़िता ने ग्वालियर थाने में आवेदन दिया था। उसने बताया कि वह अपने नाना, नानी, भाई के साथ निवास करती है। उसके पिता उसके साथ गंदा काम करते हैं। जब मां रोकती है तो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। पुलिस ने आरोपी पिता को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में आरोपी ने बचाव में तर्क दिया कि पीड़िता ने परिवार के साथ मिलकर साजिश रची है। उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। वर्तमान में उम्र 39 साल है। घर में कमाने वाला अकेला है। दो साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए। वहीं अभियोजन ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
Ritisha Jaiswal
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