मध्य प्रदेश

10 किलो अमानक पाॅलीथिन जप्त कर, वसूला जुर्माना

Shantanu Roy
11 Aug 2022 8:21 AM GMT
10 किलो अमानक पाॅलीथिन जप्त कर, वसूला जुर्माना
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ग्वालियर। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध होने पर निर्माता, स्टाॅकिस्ट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर निगमायुक्त श्री किशोर कन्याल के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में निरंतर छापामार कार्यवाही की जाकर संबंधितों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त सतपाल सिंह चैहान के निर्देशन में शिंदे की छावनी पर दुकानदारों व ठेले वालों द्वारा प्रतिबंधित अमानक पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा था।
पाॅलीथिन जप्ती की कार्यवाही के दौरान 3 किलो 450 ग्राम पॉलिथीन की जप्त कर 2500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कार्यवाही के दौरान सहायक स्वच्छता अधिकारी पवन धवल, एफसीटीएस प्रभारी अशोक सेन, जेडएचओ राजकुमार चैहान, संतोष गौर, अनिल धोलकर, डब्ल्यूएचओ वार्ड क्रमांक 2,3,4,1,33 उपस्थित रहे। स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 21 गोले का मंदिर पर अमानक पॉलीथिन जप्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 7 केजी पॉलिथीन जप्त करं 1250 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई में जेडएचओ श्री विवेक त्यागी, श्री राकेश करोसिया, डब्ल्यूएचओ श्री वीर सिंह उपस्थित रहे।
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