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फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने कासरगोड उदमा रेप केस में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सुप्रीम कोर्ट ने कासरगोड उदमा रेप केस में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि मामले में कुछ तथ्य परेशान करने वाले हैं।
आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता आर बसंत और मुकुंद पी उन्नी ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा अदालत को सौंपी गई केस डायरी में कहा गया है कि आरोपी उन दिनों विदेश में थे जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ था।
हालांकि अदालत ने कहा कि लड़की ने अपने गोपनीय बयान में तारीखों का जिक्र नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने यह भी पाया कि आरोपियों ने विदेश में रहने के दौरान लड़की को ब्लैकमेल किया था और यह एक गंभीर मामला था।
राज्य सरकार की ओर से पेश स्थायी वकील निशे राजेन शोंकर ने अदालत से कहा कि मामला चौंकाने वाला है और आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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CREDIT NEWS: mathrubhumi
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