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स्कूल टूर अब साल में सिर्फ 3 दिन
तिरुवनंतपुरम : सामान्य शिक्षा निदेशक ने राज्य में स्कूल भ्रमण के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही उपयोग किया जाए। स्कूल के अधिकारियों को वाहन के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करना चाहिए। अवैध लाइट और साउंड सिस्टम वाले अनुबंधित वाहनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रात 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले यात्रा नहीं करना।
अवकाश या अध्ययन के दौरों से पहले, स्कूल के अधिकारियों को माता-पिता की एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें विवरण के बारे में सूचित करना चाहिए। एक शैक्षणिक वर्ष में केवल तीन दिन भ्रमण के लिए अलग रखे जा सकते हैं। शिक्षक-छात्र अनुपात ऐसा होना चाहिए कि दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 15 छात्रों पर एक शिक्षक हो।
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