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क्योंकि उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति के साथ तय हुई थी।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को ग्रीशमा की मां और चाचा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर उसके 23 वर्षीय पुरुष मित्र को जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि उसने उसके साथ संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने आरोपी ग्रीशमा की मां - सिंधु - और चाचा - निर्मला कुमारन नायर को राहत देने से इनकार कर दिया।
जमानत की मांग करने वाली उनकी संयुक्त याचिका को खारिज करने के कारण बताते हुए विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
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ग्रीशमा (22) को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जब उसने जिले के परसाला के मूल निवासी 23 वर्षीय शेरोन को जहर देने की बात कबूल की थी, क्योंकि उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति के साथ तय हुई थी।
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Neha Dani
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