केरल
NEET परीक्षा: स्कोर में भारी अंतर के साथ छात्र को दो अंक सूची मिलने के बाद HC ने पुलिस जांच का आदेश दिया
Renuka Sahu
2 Jun 2023 7:28 AM GMT
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हाई कोर्ट ने एनईईटी परीक्षा में केवल 16 अंकों वाले एक छात्र को 468 अंक प्राप्त करने वाली अंक सूची की प्रस्तुति की पुलिस जांच का आदेश दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाई कोर्ट ने एनईईटी परीक्षा में केवल 16 अंकों वाले एक छात्र को 468 अंक प्राप्त करने वाली अंक सूची की प्रस्तुति की पुलिस जांच का आदेश दिया है।
कोल्लम के एक छात्र ने अदालत से गुहार लगाई कि उसे काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए क्योंकि उसने उच्च अंक प्राप्त किए हैं और 16 अंक दिखाने वाले प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है। लेकिन न्यायमूर्ति पीवी कुंजीकृष्णन का आदेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा यह कहे जाने के बाद आया कि याचिकाकर्ता ने 720 में से 16 अंक प्राप्त किए थे और अधिक अंकों वाली सूची फर्जी हो सकती है। कोल्लम जिला पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित अधिकारी एक जांच करेगा और चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
अदालत में पेश हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दोनों अंक सूची राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड की गई थी। अक्षय केंद्र से डाउनलोड की गई पहली शीट में 468 अंक थे और दूसरी शीट में 16 अंक थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी आग्रह किया है कि इस तरह की धोखाधड़ी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 30 जून को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
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