केएसआरटीसी ने सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी बसों की बॉडी पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की है। नए प्रस्ताव के तहत केएसआरटीसी की बसों के दोनों ओर विज्ञापन होंगे। बस के पिछले हिस्से के विज्ञापन पर वैधानिक चेतावनी बोर्ड नहीं लगे होंगे। रियर ग्लास पर कोई विज्ञापन नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बसों पर विज्ञापनों पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर केएसआरटीसी को राहत दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से केएसआरटीसी द्वारा पेश किए गए नए प्रस्ताव पर अपनी राय देने को भी कहा है। नई योजना में विज्ञापन का निरीक्षण करने और अनुमोदन देने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना का प्रस्ताव था। समिति के अन्य सदस्यों में मुख्य विधि अधिकारी, एक वरिष्ठ प्रबंधक और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। विशेषज्ञ सदस्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त निदेशक या मीडिया पेशेवर होंगे।
केएसआरटीसी ने यह भी कहा कि विज्ञापन के संबंध में शिकायतों को सुनने और समयबद्ध तरीके से निवारण देने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अन्य समिति बनाई जाएगी। मुख्य विधि अधिकारी और KSRTC के एक वरिष्ठ प्रबंधक समिति का हिस्सा होंगे।
केएसआरटीसी के लिए बसों पर विज्ञापन गैर-टिकट राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि, उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने केएसआरटीसी को पिछले साल अक्टूबर में वडक्कनचेरी में एक बस दुर्घटना के मद्देनजर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया।
क्रेडिट: newindianexpress.com