केरल

केएसईबी ट्रांसफर विवाद: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया

Neha Dani
15 Nov 2022 5:58 AM GMT
केएसईबी ट्रांसफर विवाद: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया
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नीतियों पर निर्णय याचिकाकर्ताओं के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बिजली बोर्ड को केरल पावर बोर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन सहित संस्थाओं के अनुरोधों पर विचार करने के बाद स्थानांतरण आदेश के संबंध में मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया। केरल पावर बोर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में केएसईबी के अधिकारियों के पद पर कर्मचारियों के तबादले में गड़बड़ी का आरोप लगाया था।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए सतर्क किया, यदि स्थानांतरण की नीतियों में कोई बदलाव आवश्यक है।
हालांकि, केएसईबी ने अदालत को सूचित किया कि नवीनतम स्थानांतरण संबंधी नीतियों पर निर्णय याचिकाकर्ताओं के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।

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