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कलसा-बंदूरी परियोजना
केंद्र द्वारा परियोजना की संशोधित डीपीआर को मंजूरी देने और राज्य सरकार को हरी झंडी देने के बाद कर्नाटक को कलासा-बंडूरी परियोजना को आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास में गोवा सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। हालांकि, इसकी बहुत कम संभावना है कि गोवा सरकार कलसा-बंदूरी परियोजना को रोकने में सफल होगी क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक, गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी।
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 29 के तहत वन्य जीव अभ्यारण्यों में पानी की दिशा बदलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कानूनी आधारों के आधार पर न्यायालय में अर्जी दाखिल करने का निर्णय लिया गया। गोवा सरकार ने तर्क दिया है कि महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया है कि महादयी बेसिन में किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए गोवा के मुख्य वन्यजीव वार्डन सहित सभी अपेक्षित अनुमोदन की आवश्यकता है। गोवा का तर्क है कि महादयी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से महादयी बेसिन से पानी के मोड़ को केंद्र की मंजूरी के बावजूद नहीं लिया जा सकता है।
Ritisha Jaiswal
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