केरल

आईएएस अधिकारी को झटका, हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

Rani Sahu
25 Nov 2022 9:35 AM GMT
आईएएस अधिकारी को झटका, हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक
x
कोच्चि, (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजधानी स्थित एक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को 2019 के एक सड़क दुर्घटना मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया था, जिसमें पत्रकार के.एम. बशीर की मौत हो गई थी। यह स्थगनादेश दो माह के लिए है।
निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत ने वेंकटरमन को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि वेंकटरमन कार की टक्कर से बशीर की मौत हो गई थी।
पुलिस ने कथित तौर पर दुर्घटना के बाद वेंकटरमन को नशे की हालत में पाया था।
वेंकटरमन और कार में बैठे वफा फिरोज के खिलाफ संग्रहालय पुलिस, तिरुवनंतपुरम द्वारा मामला दर्ज किया गया था।
इस साल अक्टूबर में निचली अदालत ने वेंकटरमन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 201 (अपराध किए जाने के साक्ष्य को गायब करना), मोटर की धारा 185 के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया था।
राज्य द्वारा दायर वर्तमान अपील में कहा गया है कि अदालत ने उसके सामने प्रस्तुत सामग्री पर विचार किए बिना आदेश पारित किया था।
Next Story