प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केरल कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी की 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति और सावधि जमा को धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अधिकारी टी ओ सूरज की संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
संघीय एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में केरल में स्थित खाली जमीन, सावधि जमा, बैंक बैलेंस और शेयरों में निवेश शामिल है, जो अधिकारी के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर है।
बयान में कहा गया है कि सूरज 1980 में वन विभाग में एक रेंजर के रूप में केरल सरकार की सेवा में शामिल हुए और बाद में उन्हें 1994 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सम्मानित किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो द्वारा दायर चार्जशीट से उपजा है, जिसने उस पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।
ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि सूरज ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर कई संपत्तियां और वाहन खरीदे थे।
एजेंसी ने कहा, "इसके अलावा, यह भी पाया गया कि उसने अपने सहयोगी के नाम पर 'बेनामी' के रूप में एक वाहन खरीदा था। टी ओ सूरज ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर कई संपत्तियों को हासिल करने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल किया।" ईडी ने पहले भी मामले में संपत्ति कुर्क की है और ताजा कार्रवाई के साथ यह आंकड़ा 10.43 करोड़ रुपये हो गया है।
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