केरल

तलाक अधिनियम: केरल उच्च न्यायालय ने अलगाव की न्यूनतम अवधि एक वर्ष के निर्धारण को रद्द कर दिया

Neha Dani
10 Dec 2022 9:21 AM GMT
तलाक अधिनियम: केरल उच्च न्यायालय ने अलगाव की न्यूनतम अवधि एक वर्ष के निर्धारण को रद्द कर दिया
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खिलाफ दो पक्षों द्वारा दायर रिट याचिका को असंवैधानिक मानते हुए यह फैसला सुनाया।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे रद्द कर दिया।
अदालत ने केंद्र सरकार को वैवाहिक विवादों में पति-पत्नी के सामान्य कल्याण और भलाई को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक समान विवाह संहिता पर गंभीरता से विचार करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने अधिनियम की धारा 10ए(1) के तहत निर्धारित एक साल की अवधि को चुनौती देने के खिलाफ दो पक्षों द्वारा दायर रिट याचिका को असंवैधानिक मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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