केरल

मधुमक्खी और ततैया के हमलों से मौतें: केरल सरकार देगी 10 लाख रुपये का मुआवजा

Neha Dani
20 Oct 2022 5:28 AM GMT
मधुमक्खी और ततैया के हमलों से मौतें: केरल सरकार देगी 10 लाख रुपये का मुआवजा
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मधुमक्खियों को पालने या हानिकारक ततैया को मारने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
तिरुवनंतपुरम : मधुमक्खी और ततैया के हमले से हुई मौतों पर राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है. पीड़ितों के परिवारों को उतना ही मुआवजा दिया जाएगा जितना कि जंगली जानवरों के हमले से होने वाली मौतों के मामले में दिया जाता है।
कथित तौर पर, मधुमक्खी या ततैया के हमले में घायल होने वालों को इलाज के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि पीड़ित अनुसूचित वर्ग के हैं तो इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। जो लोग जंगलों के अंदर या बाहर हमले का सामना करते हैं, वे मुआवजे का लाभ उठाने के पात्र हैं।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, मधुमक्खी और ततैया को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में जंगली जानवर की परिभाषा के तहत लाया गया है। हालांकि, मधुमक्खी और ततैया केंद्र के कानून में जंगली जानवर की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं। इसलिए, मधुमक्खियों को पालने या हानिकारक ततैया को मारने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

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