केरल कोर्ट ने रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई के 15 पूर्व कार्यकर्ताओं को ठहराया दोषी
तिरुवनंतपुरम: दिसंबर 2021 में अलप्पुझा में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के सभी 15 आरोपियों को अदालत ने शनिवार को दोषी पाया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शनिवार को अलाप्पुझा में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के लिए 15 एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) - पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) कार्यकर्ताओं को दोषी …
तिरुवनंतपुरम: दिसंबर 2021 में अलप्पुझा में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के सभी 15 आरोपियों को अदालत ने शनिवार को दोषी पाया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शनिवार को अलाप्पुझा में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के लिए 15 एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) - पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।
पहले आठ आरोपियों, निज़ाम, अजमल, अनूप, मुहम्मद असलम, सलाम पोन्नाड, अब्दुल सलाम, सफ़रुद्दीन और मनशाद को हत्या का दोषी पाया गया था। यह फैसला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय I, मवेलिककारा द्वारा सुनाया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने कथित तौर पर पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई)
से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।