कर्नाटक

Twitter ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा- सामान्य अवरोधन आदेश नहीं हो सकते

Admin4
18 Oct 2022 11:28 AM GMT
Twitter ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा- सामान्य अवरोधन आदेश नहीं हो सकते
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बेंगलुरु: ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किए बगैर ट्वीट, सामग्री और अकाउंट्स के संबंध में ब्लॉक करने के आदेश जारी किए.
ट्विटर ने कहा कि उसके अधिकारों पर भी असर पड़ा तथा उसने केंद्र द्वारा लागू गोपनीयता के खंड को भी चुनौती दी. हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था. उन्होंने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है. ट्विटर ने ट्वीट, सामग्री तथा उपयोगकर्ताओं के अकाउंट ब्लॉक करने के केंद्र के कई आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी.
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