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मई 2023 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया, जो '1 जनवरी, 2023 से प्रभावी' है.
मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में "जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है" उन पेंशनधारियों पर भी लागू होगी। एक सरकारी आदेश में कहा गया है, "सरकार 2018 के संशोधित वेतनमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी, 2023 से मूल वेतन के मौजूदा 31% से बढ़ाकर 35% करने पर प्रसन्न है।"
सरकार ने कहा कि ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, नियमित समय वेतनमान पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो नियमित समय वेतनमान पर हैं। इसमें कहा गया है कि यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर/एनजेपीसी वेतनमान पर कर्मचारियों के लिए और 'एनजेपीसी पेंशनभोगियों के संबंध में भी' अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है, "महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मई 2023 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।"
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Triveni
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