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पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि कुछ दिनों पहले सुरथकल में एक मुस्लिम व्यक्ति की उसकी दुकान के पास हुई हत्या के बाद मेंगलुरु शहर के चार इलाकों में निषेधाज्ञा 29 दिसंबर की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई थी।
अब्दुल जलील (43) की शनिवार की रात सुरथकल के कटिपल्ला में उसकी दुकान के पास हत्या के बाद 26 दिसंबर तक सुरथकल, बाजपे, कवूर और पानमबूर पुलिस थानों की सीमा में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत बंद रखा गया था। .
पुलिस ने कहा कि इस अवधि के दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, जनसभाओं, जत्थों, जुलूसों और आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों और पटाखों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भड़काऊ नारे लगाने और विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। शनिवार को अज्ञात बदमाशों ने जलील की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
मामले के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से दो संदिग्ध हमलावर हैं।
बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को यह घटना चर्चा में आई थी, जहां विपक्षी नेताओं ने सांप्रदायिक हत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश की थी।