मंगलुरु: कुछ क्षेत्रों में लागू सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा और शराब बंदी को 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। शहर के पुलिस आयुक्त एन शशिकुमार ने सुरथकल, बाजपे, कावूर और पानमबुरु थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा 29 दिसंबर सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दी है. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले पुलिस आयुक्त ने मंगलुरु में सूरतकल, बाजपे, कवूर और पानमबुर थाना क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 को 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर दिया था। 24 दिसंबर को कटिप्पल्ला में एक दुकान मालिक की हत्या के बाद कोई अप्रिय घटना।
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