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उन्होंने कहा था, 'चूंकि पब और बार में लोग शराब पी रहे हैं, ऐसे स्थान रडार के अधीन होने चाहिए न कि नियमित भोजनालयों के।'
दिसंबर 2022 के महीने में ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) द्वारा नामित धूम्रपान क्षेत्र (डीएसए) नहीं होने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 392 होटलों और पबों को दंडित किया गया है। बीबीएमपी ने पहले कहा था कि डीएसए सभी रेस्तरां, बार, पब या 30 से अधिक सीटों वाले होटलों में अनिवार्य हैं। बीबीएमपी के शासनादेश के अनुसार, एक धूम्रपान क्षेत्र में चार तरफ दीवारें, स्वचालित दरवाजे और निकास पंखे होने चाहिए। इसके अलावा, डीएसए को भवन के प्रवेश या निकास के पास स्थित नहीं होना चाहिए और गैर-धूम्रपान क्षेत्र से स्पष्ट रूप से अलग होना चाहिए। क्षेत्र को 'धूम्रपान क्षेत्र' चिन्ह के साथ भी चिह्नित किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीबीएमपी ने कहा था कि शहर में 2,385 ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जहां डीएसए अनिवार्य है। बीबीएमपी में विशेष आयुक्त (स्वास्थ्य) डॉ केवी त्रिलोक चंद्रा ने टीएनआईई को बताया कि सभी भोजनालयों पर कुल 1,10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बीबीएमपी के अधिकारियों ने उन होटलों और हुक्का बारों को भी चेतावनी जारी की जिन्होंने डीएसए जोन लागू नहीं किया है।
बृहत बेंगलुरू होटल एसोसिएशन (बीबीएचए) के अध्यक्ष पीसी राव ने भी टीएनआईई से कहा कि गैर-धूम्रपान भोजन स्थलों में डीएसए का विचार नहीं है। उन्होंने कहा था, 'चूंकि पब और बार में लोग शराब पी रहे हैं, ऐसे स्थान रडार के अधीन होने चाहिए न कि नियमित भोजनालयों के।'
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Neha Dani
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