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दो दुकानदार, जिन्हें 19 जुलाई को नशीली दवा मिली चॉकलेट बेचने के आरोप में मंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, फोरेंसिक रिपोर्ट में मिठाइयों में गांजे के अंश पाए जाने के बाद उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने सोमवार को कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से परिणाम प्राप्त हो गए हैं और दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं।
मंगलुरु उत्तर और दक्षिण पुलिस द्वारा दो आरोपियों से जब्त की गई बड़ी मात्रा में भांग चॉकलेट को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था।
आरोपियों में से एक मनोहर शेट को कार स्ट्रीट से और बेचन सोनकर को 19 जुलाई को शहर के फाल्निर से गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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