
x
Bengaluru बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी के आईपीएल जीत समारोह के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। सुनवाई के दौरान, आरसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सोसले के लिए अंतरिम राहत की मांग करते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।
हालांकि, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ने अंतरिम जमानत के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि जब तक अदालत गिरफ्तारी की अवैधता का निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं कर लेती, तब तक ऐसी राहत नहीं दी जा सकती। पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की।
इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत दी थी, जिन्होंने भगदड़ मामले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अंतरिम आदेश में, अदालत ने राज्य पुलिस को अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच, सोसाले को 6 जून (शुक्रवार) की सुबह बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने तर्क दिया है कि गिरफ्तारी अवैध, मनमानी और कानून के अनुसार नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिना किसी सामग्री के और पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की है।
गुरुवार को बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी; डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी; और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, अवैध रूप से इकट्ठा होने और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की। भगदड़ में 11 लोगों की मौत के एक दिन बाद, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। (एएनआई)
Tagsबेंगलुरु भगदड़निखिल सोसलेहाईकोर्टNikhil Sosle आज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News

Rani Sahu
Next Story