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विश्वास "प्रतिष्ठित" हो गया था और उनका "लंबा दुःस्वप्न" समाप्त हो गया था।
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में निचली अदालत द्वारा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपराधों के लिए थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें अदालत से संपर्क करने में "विलंब की माफी" की मांग की गई थी। थरूर की ओर से बोलते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने आपत्ति जताई कि भले ही ट्रायल कोर्ट का आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था, फिर भी समीक्षा याचिका दायर करने में 15 महीने की देरी हुई है। उन्होंने कहा कि याचिका की प्रति उनके मुवक्किल को नहीं दी गई है। अदालत ने मामले को 7 फरवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया।
17 जनवरी 2014 को सुनंदा दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गई थीं। एक साल बाद, दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में हत्या के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से 31 अगस्त, 2019 को थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने या "वैकल्पिक रूप से" हत्या के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए कहा।
ट्रायल कोर्ट ने थरूर को आरोपों से मुक्त कर दिया था क्योंकि यह देखा गया था कि उनकी ओर से ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण नहीं था जिससे सुनंदा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े। चूंकि पर्याप्त सामग्री नहीं थी, इसलिए यह देखा गया कि प्रतिवादी को आपराधिक मुकदमे की परेशानी से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, डॉक्टरों और ऑटोप्सी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किसी भी रिपोर्ट में मौत के कारण की पुष्टि आत्महत्या के रूप में नहीं हुई, विशेष न्यायाधीश ने देखा था।
फैसले के बाद थरूर ने अदालत से कहा कि ये सभी साल पूरी तरह से यातना भरे रहे। बाद में उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका में उनका विश्वास "प्रतिष्ठित" हो गया था और उनका "लंबा दुःस्वप्न" समाप्त हो गया था।
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Neha Dani
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