
Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने बेंगलुरू नॉर्थ यूनिवर्सिटी के चांसलर निरंजन वनल्ली के खिलाफ कथित जातिगत दुर्व्यवहार के लिए कोलार के गलपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सोमवार को इस संबंध में निरंजन वनल्ली द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के वकील एस. सम्मित द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार करते हुए मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।
विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता आर. मंजूनाथ द्वारा दायर शिकायत के आधार पर गलपेट पुलिस स्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरंजन के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि "कुलपति निरंजन विश्वविद्यालय के धन के दुरुपयोग के बारे में मेरी शिकायतों के बाद मेरे खिलाफ रंजिश रख रहे हैं।"





