झारखंड

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष ने आमसभा में होने वाली ई वोटिंग पर उठाये सवाल

Rani Sahu
18 Aug 2022 3:10 PM GMT
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष ने आमसभा में होने वाली ई वोटिंग पर उठाये सवाल
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सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (पीआरडब्ल्यू) मुकेश मित्तल ने चैंबर के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिख चैंबर की आमसभा में होने वाली ई वोटिंग पर सवाल उठाये हैं
Jamshedpur: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (पीआरडब्ल्यू) मुकेश मित्तल ने चैंबर के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिख चैंबर की आमसभा में होने वाली ई वोटिंग पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने पत्र में कहा कि चैंबर जैसी संस्था में रिमोट ई वोटिंग या ई वोटिंग का प्रावधान वैधानिक नहीं है. उन्होंने कंपनी एक्ट (Section 108 of Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management & Administration) के रूल्स 2014 का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनियों पर लागू voting through electronic means के बारे में कहना चाहता हूं. इस पूरे section और rule को The Institute of Company Secretaries of India (Statutory body under an Act of Parliament and under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India) ने विवेचना की है, जो कि institute की website https://www.icsi.edu पर Geeta Saar Vol -54 (voting through electronic means part 1) एवं Geeta Saar Vol-55 (voting through electronic means part 2) नाम से उपलब्ध है. Institute of Company Secretaries of India (ICSI) द्वारा जारी Geeta Saar Vol -54 (voting through electronic means part 1) के point no. 3 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मेंबर मतलब equity shareholders होता हैं.
E-Voting का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिन कंपनियों के equity shares किसी recognized stock exchange में listed हों या फिर उन कंपनियों में एक हजार से ज्यादा equity shareholders हों. Institute ने साफ तौर पर E-Voting के मामले में equity shareholders पर फोकस किया है और यहाँ तक लिखा है कि E-Voting का प्रावधान preference shareholders पर भी लागू नहीं होता है.
चैंबर में कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जो Registrar of Companies, Ranchi में रिटर्न्स दाखिल किया गया है, उसमें साफ तौर पर अंकित है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोई भी equity shareholder नहीं है. चूंकि चैम्बर का authorised capital और paid up capital शून्य है. सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी कंपनी जो कि Limited by Guarantee है ना कि Limited by Shares. इस प्रकार Remote E-Voting / E- Voting का प्रावधान जो केवल उन कंपनियों पर लागू होता है जहाँ equity shareholders होते हैं, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर लागू नहीं होता है क्योंकि चैम्बर में कोई भी equity shareholders नहीं हैं और चैम्बर limited by guarantee कंपनी है. ऐसा प्रतीत होता है चैम्बर में पूर्व में section 108 और rule 20 को misinterpret कर इसे किसी खास मकसद के लिए दुरुपयोग किया गया है. ऐसे में आपसे नम्र निवेदन है कि उपयुक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए आगे से (जब तक नया कोई कानून ना आ जाय) चैम्बर की किसी भी Annual General Meeting में Remote E-Voting का प्रावधान ना रखा जाय ताकि प्रजातंत्र जिंदा रहे और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरों का विश्वास आपके नेतृत्व में बनी ऊर्जावान कमेटी पर बना रहे.
Rakesh
Rani Sahu

Rani Sahu

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