झारखंड

सीबीआई जांच जारी पर कोर्ट ने उठाए सवाल

Admin4
12 Aug 2022 5:06 PM GMT
सीबीआई जांच जारी पर कोर्ट ने उठाए सवाल
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न्यूज़क्रेडिट: लाइव हिन्दुस्तान

धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भी सीबीआई जांच जारी रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सीबीआई को यह बताने को कहा है कि जब निचली अदालत इस मामले में सजा सुना चुकी है, तब वह किस प्रावधान के तहत मामले की जांच जारी रखेगी। हाईकोर्ट ने शपथपत्र के माध्यम से सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि निचली अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। मामले में दो आरोपी दोषी पाए गए थे, जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से बताने को कहा कि सजा सुना दिए जाने के बाद सीबीआई किस प्रावधान के तहत मामले की जांच जारी रखेगी।

षड्यंत्र का पता नहीं लगाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

अदालत ने अब तक हत्या का षड्यंत्र का खुलासा नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि जांच एजेंसी षड्यंत्रकारियों तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। कोर्ट ने सीबीआई को यह भी बताने को कहा कि व्हाटएसएप चैट से उसे कुछ जानकारी मिल पायी है या नहीं। बता दें कि पूर्व में सीबीआई ने मामले की जांच के लिए कुछ व्हाटएसप चैट दिलाने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। इस पर हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप इंडिया को प्रतिवादी बनाया था। इसके बाद व्हाट्एसएप ने संबंधित चैट सौंपा था।

क्या है मामला

धनबाद के जज उत्तम आनंद को 28 जुलाई को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में जज की मौत हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान ही सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। धनबाद की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

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