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झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार के कोर्ट फी अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी
Ranchi: झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार के कोर्ट फी अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी. मामले में अब तक राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नही किया गया. सरकार की ओर से हाईकोर्ट से समय की मांग की गई.हाईकोर्ट को बताया गया कि महाधिवक्ता राजीव रंजन फिलहाल अभी रांची से बाहर है. इसके बाद कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है,वह इस मामले में कोर्ट की सहायता करेंगे.
स्टेट बार काउंसिल ने नए एक्ट को बताया अधिवक्ता व जनविरोधी
झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से दायर याचिका में कोर्ट फीस वृद्धि को हटाने की गुहार लगायी गयी है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में सरकार के अपर महाधिवक्ता को निर्देश दिया था कि वह कोर्ट फीस की वृद्धि पर सरकार से मंतव्य लेकर कोर्ट को अवगत कराएं. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने मामले में पैरवी करते हुए कहा था कि कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि से समाज के गरीब तबके के लोग कोर्ट नहीं आ पायेंगे और वकीलों को भी अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा. काउंसिल ने यह भी कहा है कि कोर्ट फीस की वृद्धि से लोगों को सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं है. राज्य सरकार का कोर्ट फीस एक्ट गलत है.यह संविधान के खिलाफ है. साथ ही यह सेंट्रल कोर्ट फीस एक्ट के भी विरुद्ध है.
News Wing
Rani Sahu
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