झारखंड

अब तीन अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Admin4
28 July 2022 11:38 AM GMT
अब तीन अगस्त को होगी अगली सुनवाई
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मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है।

मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।

पूजा सिंघल एवं अन्य के खिलाफ यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें झारखंड सरकार के पूर्व जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को ईडी ने 17 जून 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। उससे पहले उसके खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद 2012 में एजेंसी द्वारा पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिन्हा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उस पर एक अप्रैल 2008 से 21 मार्च 2011 तक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए कथित तौर पर जनता के पैसे की धोखाधड़ी करके उसे अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने का आरोप है। एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धन को खूंटी जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए रखा गया था। सिन्हा ने ईडी को बताया कि उसने जिला प्रशासन को पांच प्रतिशत कमीशन (धोखाधड़ी में से) का भुगतान किया है।

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