झारखंड

झारखंड : पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में पति समेत पांच को तीन वर्ष की कैद

Admin2
9 July 2022 9:11 AM GMT
झारखंड : पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में पति समेत पांच को तीन वर्ष की कैद
x

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर घर से निकाल देने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने पति समेत परिवार के पांच सदस्यों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शेरा सेमसन तिर्की की अदालत ने अभियुक्त पति ओशिक अकरम, ससुर सिद्दीक अंसारी, सास सरीफन बीबी, ननद आरफा बीबी, देवर शमीम अंसारी को तीन वर्ष का कैद के साथ तीन हजार रुपए जुर्माना, मारपीट करने के आरोप में एक वर्ष की कैद एवं एक हजार रुपए जुर्माना और दहेज निषेध अधिनियम में छह माह कैद और एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्तों के खिलाफ अजमेरून बीबी ने टुंडी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।

source-hindustan


Next Story