झारखंड

भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर तापस दत्ता की पत्नी ने रांची सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर

Admin4
7 Dec 2022 12:58 PM GMT
भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर तापस दत्ता की पत्नी ने रांची सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर
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रांची। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में रांची के पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर तापस दत्ता की पत्नी रूपन दत्ता ने बुधवार को रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। वर्ष 2017 में तापस दत्ता को सीबीआई ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की सीबीआई जांच में उनकी पत्नी रूपन दत्ता, व्यवसायी विश्वनाथ अग्रवाल और संतोष कुमार शाह को भी भ्रष्टाचार का सहभागी माना गया। इन सभी के खिलाफ इसी साल फरवरी में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोलकाता निवासी तापस दत्ता की पत्नी रूपन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
बुधवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करते ही उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त तापस दत्ता के खिलाफ 9.78 करोड़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई ने उन्हें 13 जुलाई 2017 को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी में 6.6 किलो सोना के साथ 3 करोड़ से अधिक की राशि भी बरामद हुई थी।
आरोप है कि वित्त वर्ष 2016 - 17 के दौरान कोलकाता के एक सीए की मदद से पांच कारोबारियों ने फर्जी कंपनी के जरिए लाखों के कालेधन को कोलकाता, हजारीबाग और रांची से हस्तानांतरण करके सफेद किया था। इन लोगों से भारी घूस लेकर इनकी आयकर फाइल को तापस ने दो आइटीओ तथा अतिरिक्त आयकर आयुक्त की मदद से भारी घूस लेकर छूट दे दी थी।
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार तापस दत्ता और उनकी पत्नी रूपन दत्ता सहित चार लोगों ने एक साजिश के तहत अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को विधि सम्मत रूप देने के लिए परिचित और रिश्तेदारों को कर्ज देने दिया था।
चार्जशीट पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने संज्ञान लेते हुए चारों के खिलाफ आईपीसी 109 और 120बी के तहत अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किया था।
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