झारखंड

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Deepa Sahu
19 Aug 2022 10:13 AM GMT
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म मामले पर निर्णय दिया।
कोडरमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म मामले पर निर्णय दिया. कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी नवाज अंसारी को दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार घटना पिछले साल अप्रैल की है. एक महिला ने देवर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. बाद में इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और जज ने फैसला सुनाया.
कोर्ट में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने किया. इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक ने इस दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
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