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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार के जेल से बाहर आने संबंधित याचिका पर शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में खारिज हो गई है
Ranchi: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार के जेल से बाहर आने संबंधित याचिका पर शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में खारिज हो गई है. इस पहले मामले में सुनवाई करते हुए ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुमन कुमार की ओर से कहा गया है मनी लांड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है लेकिन अदालत ने मामले में संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए उन्हें जेल से मुक्त किया जाय. सुमन कुमार ने भारतीय दंड विधान की धारा 309 (2) के तहत हिरासत से मुक्त करने का आग्रह अदालत से किया है.बता दें कि ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 20 मई को सुमन के साथ ईडी ने पूछताछ कर जेल भेज दिया था
सोर्स - News Wing
Rani Sahu
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