JPSC Civil Services Exam : झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को छठी जेपीएससी नियुक्ति में खेलकूद कोटे से आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या प्रार्थी का खेलकूद प्रमाणपत्र राज्य में नियुक्ति के लिए मान्य है या नहीं। बता दें कि इस मामले में मोहिनी रितिका तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से छठी संयुक्त सिविल परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें खेलकूद कोटे को आरक्षण देने का प्रविधान था। उन्होंने भी आवेदन किया था और शैक्षणिक योग्यता के साथ खेलकूद प्रमाणपत्र भी जमा किया था, लेकिन जेपीएससी ने उन्हें खेलकूद कोटा का लाभ नहीं दिया। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का प्रमाणपत्र नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। उन्होंने जिस संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, वह भारतीय ओलिंपिक संघ से संबद्ध संस्था नहीं है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है।